मकोका के तहत वांछित आरोपी शेगांव रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की कार्रवाई
Published on 1 October 2026
नागपुर शहर पुलिस की गुन्हे शाखा (क्राइम ब्रांच) यूनिट क्रमांक 2 ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के एक मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
पुलिस के अनुसार, 11 अगस्त 2026 की रात लगभग 11:30 से 11:40 बजे के बीच आनंद नगर, सीताबर्डी निवासी शेख अकरम उर्फ भुरू शेख रहमान (42) पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया गया था। आरोप है कि सात आरोपियों ने साजिश रचकर जीप कंपास वाहन से उन्हें टक्कर मार दी और गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गए। पीड़ित के पुत्र अरमान शेख अकरम (19) की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 61, 281, 125 (अ)(ब) तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 और 177 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सभी आरोपी एक गिरोह के सदस्य हैं, जिसका सरगना शेख मोहसीन उर्फ बाबा टायगर है। आरोपियों के विरुद्ध पहले से कई मामले दर्ज होने के कारण मकोका की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) भी जोड़ी गई थी। इससे पहले आरोपी क्रमांक 1 से 5 को गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि सरगना सहित दो आरोपी फरार थे।
समानांतर जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि 30 वर्षीय मोहसीन, निवासी ताजनगर, मानकापुर, अकोला क्षेत्र में छिपा है। पुलिस टीम वहां रवाना हुई। इसी बीच सूचना मिली कि वह रेल से नागपुर आ रहा है, जिसके बाद टीम ने शेगांव रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाकर उसे हिरासत में ले लिया। आगे की कार्रवाई के लिए उसे सोनेगांव पुलिस को सौंप दिया गया है।
यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल, सह-पुलिस आयुक्त नविनचंद्र रेड्डी, अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेंद्र दाभाडे, उपायुक्त (डिटेक्शन) दीपक अग्रवाल तथा सहायक पुलिस आयुक्त वैभव जाधव के मार्गदर्शन में की गई।
टीम में महिला पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख, सहायक निरीक्षक चेतन बोरखडे सहित अन्य कर्मी शामिल थे।